RJD Lalu Yadav की जमानत हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

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आपको बता दें कि चारा घोटाला के 5 अलग-अलग मामले में सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री लालू प्रसाद यादव को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। लालू की जमानत पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई है। झारखंड उच्‍च न्‍यायालय के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन अदालत के नहीं बैठने की वजह से मामले में सुनवाई टल गई। अब इस मामले में आठ अप्रैल को सुनवाई होगी।

जैसा कि आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के क्रम में 11 मार्च को उच्‍च अदालत ने इस मामले में रांची की सीबीआइ कोर्ट से रिकार्ड (एलसीआर) मंगाने का निर्देश दिया था। इसके एवज में चारा घोटाले से संबंधित सभी दस्तावेज हाई कोर्ट पहुंचा दिया गया है। यहां कुल 65 ट्रंक दस्‍तावेज निचली अदालत से हाई कोर्ट पहुंचाया गया है। जिसे रिकॉर्ड रूम में सुरक्षित रख दिया गया है।

लालू प्रसाद यादव ने सीबीआइ कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में अपील दाखिल की है, जिसमें चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में उन्‍हें 5 साल की जेल और 60 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही लालू यादव की ओर से हाई कोर्ट में जमानत के लिए आइए याचिका भी दाखिल की है। जमानत याचिका में लालू ने अपनी बढ़ती उम्र और 17 प्रकार की बीमारी होने का हवाला दिया है।

लालू यादव ने अपनी जमानत याचिका में यह भी कहा है कि उन्होंने चारा घोटाले के दूसरे मामलों में जेल की सजा की आधी अवधि काट ली है। इस आधार पर उन्हें जमानत की सुविधा मिलनी चाहिए। बता दें कि सीबीआइ कोर्ट के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को पांच साल जेल और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

फिलहाल लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली स्थित एम्स में हो रहा है। जहां वे अपनी किडनी की गंभीर समस्‍या से जूझ रहे हैं। उनका क्रिटनीन लेवल 5.9 तक पहुंच गया है। डॉक्‍टरों के मुताबिक उनकी एक किडनी 80 प्रतिशत तक खराब हो चुकी है। लालू यादव को पिछले महीने रांची के रिम्‍स से बेहतर इलाज के लिए एम्‍स दिल्‍ली भेजा गया था। मेडिकल बोर्ड ने बिरसा मुंडा जेल के कैदी लालू प्रसाद यादव को एम्‍स भेजे जाने की अनुशंसा की थी।