Home Loan Tax : होम लोन टैक्स से आप बचा सकते हैं 1.5 लाख तक रुपये : जानिए क्या उपाय

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Home Loan Tax :- क्या आपको पता हैं कि होम लोन पर टैक्स से हर साल आप डेढ़ लाख तक बचा सकते हैं अगर आपने भी अपना खुद का घर लिया है और जिसके लिए आपने बैंक से पैसे लोन पर लिया है तो यह खबर आपके लिए ही है।

हम होम लोन पर टैक्स बचाने के कुछ स्मार्ट तरीकों के बारे में बताएंगे।

बता दें इन दिनों आप 7 फीसदी के आसपास ब्याज (Home loan interest rate) पर बैंक या फाइनेंस कंपनियों से होम लोन ले सकते हैं साथ ही होम लोन के टैक्स पर पैसा बचा कर अपना दोगुना कर सकते हैं।

ये रहे तरीके :-

इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत होम लोन के प्रिंसिपल पेमेंट पर टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। इस तरीके से होम लोन पर टैक्स का पैसा बचाया जा सकता है। इसके साथ ही टैक्सपेयर के पास विकल्प होता है कि वह सेक्शन 24 बी के तहत ब्याज के पैसे पर टैक्स डिडक्शन ले। वहीं सेक्शन 80ईईए भी टैक्स पर पैसा बचाता है, जिसमें होम लोन पर अतिरिक्त ब्याज पेमेंट की जाती है।

पहली बार होम लोन ले रहे हैं सलाना ब्याज का पेमेंट 2 लाख रुपये की राशि से अधिक है तो सेक्शन 80ईईए का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपये तक के ब्याज पर टैक्स डिडक्शन क्लेम का फायदा मिलता है।