वाहन मालिकों की मौत के बाद अब गाड़ी ट्रांसफर कराना अनिवार्य, जान लें नए नियम।

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Motor Transfer New Rule: बिहार में अब बिना ट्रांसफर के वाहन चलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी साथ ही परिचालन के लिए अनफिट हो चुके वाहनों का भी निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन रद्द करवाना होगा। जिस व्यक्ति के नाम से गाड़ी रजिस्टर्ड है उसकी मृत्यु हो जाने या किसी सार्वजनिक नीलामी में खरीदे गये गाड़ियों के स्वामित्व का हस्तांतरण भी अनिवार्य है।

पटना. बिहार सरकार के परिवहन विभाग ने वाहनों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अब वाहन मालिकों की मौत के बाद वाहन ट्रांसफर कराना अनिवार्य होगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिल रही है कि परिचालन अयोग्य वाहनों के निबंधन संख्या का उपयोग ऐसी गाड़ियों में किया जा रहा है, जिसका अवैध कार्यों के लिए उपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है। विभाग ने ऐसे में वाहन मालिक की मौत के बाद वाहन का ट्रांसफर कराना अनिवार्य कर दिया है और अब बिना ट्रांसफर कराये संबंधित व्यक्ति द्वारा वाहन चलाते पकड़े जाने पर मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गाड़ियों के परिचालन के लिए आवश्यक है कि के सभी कागजात-प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा, दुरुस्ती प्रमाण पत्र, परिमट, पथकर एवं शुल्क अपडेट हो। सभी कागजात अपडेट की नहीं होने की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन नियम के प्रतिकूल है एवं मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में यह दंडनीय है।