कोरोना से हुए मौत को लेकर सरकार ने जारी किया गाइडलाइन

0
183

कोरोना से मरने वाले लोगो के लिए सरकार ने कई योजनाओं का ऐलान किया है और भविष्य में और भी लाभ इससे पीड़ित परिवारों को मिल सकता है । लेकिन इसमें फर्जीवाड़े को ध्यान में रखते हुए कोरोना से मौत हुई या नहीं इस पर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बता दिया है कि कोविड डेथ कब माना जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा की कोरोना से मौत तभी माना जाएगा जब डेथ सर्टिफिकेट पर मौत का कारण कोरोना लिखा गया होगा ।

साथ ही सरकार ने यह गुइडेलिने जारी की है .इसके तहत अगर किसी ब्यक्ति का covid रिपोर्ट पॉजिटिव आने के तिस दिन के भीतर मौत हो जाती है तो उसे मौत का कारण कोरोना माना जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की मरीज की मौत अस्पताल में हुई है या घर पर ।हलनि सरकार ने यह भी कहा है की 30 दिन के बाद भी हुई मौत को कोरोना डेथ ही माना जाएगा परन्तु इस केस में कुछ जांच होंगे