देश में अब तक लड़कियों की शादी करने की उम्र 18 वर्ष तय की गई थी परन्तु अब यह संख्या बदलने वाली ह। जी हाँ लड़कियों की शादी अब न्यूनतम उम्र 18 वर्ष के बजाये 21 वर्ष कर दी गई है। इस कानून को कैबिनेट ने पास कर दिया है जल्द ही यह लागू भी हो जायेगी। देश में लड़कियों की शादी की उम्र न्यूनतम 18 जबकि लड़कों की न्यूनतम आयु 21 रखा गया था।
अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी. नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने यह कानून सबके सामने रखा था। दरअसल टास्क फाॅर्स का कहना था की पहले बच्चे को जन्म देते वक़्त लड़कियों की उम्र 21 साल ह जानी चाहिए अन्यथा यह जच्चा और बच्चा दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है और बच्चे कुपोषण के भी शिकार हो सकते हैं। बहरहाल इस नियम को कैबिनेट ने पास कर दिया है जल्द ही यह लागू बजी किया जाएगा।